Saturday, 17 May 2014

सेबी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों का विस्तृत विवरण जारी किया

सेबी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों का विस्तृत विवरण जारी किया
21-APR-2014

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Suggested Readings: 2014 करेंट अफेयर्स , अप्रैल 2014 करेंट अफेयर्स, अर्थव्यवस्था

Who: पूजी बाजार नियामक, सेबी
What: सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कॉरपोर्ट गवर्नेंस नॉर्म्स जारी किया
When: 17 अप्रैल 2014
भारतीय प्रतिभूति औऱ विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 17 अप्रैल 2014 को सूचीबद्ध कंपनियों के कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों का विस्तृत विवरण जारी किया. ये नॉर्म्स छोटे और विदेशी शेयरधारकों से न्यायसंगत व्यवहार करने के साथ निवेशकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु जारी किए गए हैं.

सेबी ने सूचीबद्ध समझौते (लिस्टिंग एग्रीमेंट) की धारा 35 बी और 49 में संशोधन किया है और ये नए नियम 1 अक्टूबर 2014 से प्रभावी होंगे. इसके लागू होने के बाद कंपनियों को कुछ बातें अनिवार्य रूप से माननी होंगी:-
•    सूचीबद्ध कंपनियों को शेयरधारकों को आम बैठकों में पारित किए जाने वाले संभावित सभी प्रस्तावों पर ई– वोटिंग करने का विकल्प देना होगा.
•    संबंधित पक्ष से लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा.
•    ह्विसिल ब्लोअर (सचेतक ) मैकेनिज्म स्थापित करना होगा.
•    वेतन पैकेज का विस्तृत खुलासा.
•    अपने बोर्ड में न्यूनतम एक महिला निदेशक .
सेबी द्वारा जारी किए गए ये नियम नए कंपनी अधिनियम से संबंधित हैं औऱ इनका उद्देश्य कंपनियों द्वारा सबसे अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस को अपनाना है. ये नियम फरवरी 2014 में हुए सेबी की बैठक में अनुमोदित हुए थे.


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